EPFO की तरफ से Member Passbook Portal पर जरूरी सूचना : दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) समय-समय पर कुछ नया अपडेट करता रहता है जो कि PF Member के लिए बेहद जरूरी है और इस बार EPFO ने Member Passbook Portal पर एक जरूरी सोचना दी है |
EPFO ने सूचना मे बताया है कि जिनका PAN KYC उनके PF Account से लिंक नही है तो उन PF Member से निवेदन किया है, आइये एक बार जानते है EPFO के नए अपडेट के विषय पर |
EPF की और से नया मेसेज Member Passbook Portal पर
यदि आपके UAN Account में PAN की KYC लिंक नही है और यदि अपना PF Passbook चेक करने के लिए EPFO के Member Passbook Portal पर पर जाते हैं, तो कुछ इस तरह से मेसेज देखने को मिल सकता है :
Your PAN is not seeded which is a requirement to avoid any higher tax deduction in case TDS is applicable.
इसका मतलब है कि आपका PAN CARD UAN Account से लिंक नहीं है और यदि आपके PF Withdrawal पर TDS लागू है, तो Tax से बचने के लिए PAN की KYC क्कारनी बहुत जरूरी है |
PF Withdrawal पर कब और कितना Tax लगता है?
नए नियम के अनुसार यदि आपकी कार्य सेवा 5 वर्ष से कम है और PF Amount 50000 से अधिक है, तो PF Withdrawal के दौरान PF amount पर Tax लग सकता है और यदि आप इस टैक्स से बचना चाहते है नीचे दिए गए पॉइंट्स को पढ़े :
यदि पैन कार्ड की KYC UAN से लिंक नहीं है :-
यदि आपके भी PF Account में PAN की KYC लिंक नहीं है, तो आप फॉर्म 15G या 15H नही भर सकते है, जैसा की नियम है कि 34% तक टैक्स लगेगा जो कि PF withdrawal के समय PF member के अमाउंट से काटा जायेगा |
अगर Form-15G/15H सबमिट नहीं किया है लेकिन PAN KYC लिंक है
यदि आपने PAN KYC तो लिंक है परन्तु Form 15G /15H ऑनलाइन जमा नही किया है तो इस में आपके द्वारा निकाले गए PF withdrawal की रकम से 10% Tax कटा जायेगा |
अगर PAN KYC लिंक है और Form-15G/15H भी ऑनलाइन जमा किया है
यदि आपने अपना PAN को UAN से लिंक कर राखी है या PAN की KYC को approved करा रखा हैकोई और Form 15G/15H ऑनलाइन जमा किया है तो PF निकासी के दौरान आपके PF Amount से कोई भी TDS TAX नही काटा जायेगा और पूरा पैसा आपके Bank Account मे आ जायेगा |
यही एक महत्वपूर्ण सूचना है जो EPFO अपने PF Member को दे रहा है कि सभी PAN की KYC को UAN से लिंक करे ताकि PF withdrawal के समय किसी भी प्रकार के TDS/Tax से बचा जा सके |
कई बार देखा गया है कि PF Member को अधूरी जानकारी होने के कारण अपना PF Claim सबमिट कर देते हैं, लेकिन बाद मे उनका 15G/15H फॉर्म न होने के कारण TDS द्वारा टैक्स का सामना करना पड़ता है |
आज क्या पढ़ा आपने ?